RTPS Bihar Apply Online, Status and Download Certificate
| RTPS Bihar Application Links |
|---|
| 1. आवासीय प्रमाण-पत्र का निर्गमन |
| 2. जाति प्रमाण-पत्र का निर्गमन |
| 3. आय प्रमाण-पत्र का निर्गमन |
| 4. नॉन क्रीमी लेयर (NCL) प्रमाण पत्र का निर्गमन (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ) |
| 5. नॉन क्रीमी लेयर (NCL) प्रमाण पत्र का निर्गमन (केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ) |
| 6. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन |
| 7. गृह विभाग |
| RTPS BIHAR | CERTIFICATE DOWNLOAD |
|---|---|
| 1. आवासीय प्रमाण-पत्र का निर्गमन | RESIDENCE CERTIFICATE |
| 2. जाति प्रमाण-पत्र का निर्गमन | CAST CERTIFICATE |
| 3. आय प्रमाण-पत्र का निर्गमन | INCOME CERTIFICATE |
| 4. नॉन क्रीमी लेयर (NCL) प्रमाण पत्र का निर्गमन (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ) | NCL CERTIFICATE |
| 5. नॉन क्रीमी लेयर (NCL) प्रमाण पत्र का निर्गमन (केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ) | NCL CERTIFICATE |
| 6. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन | EWS CERTIFICATE |
| 7. गृह विभाग |
CHARATER CERTIFICATE |
| RTPS Bihar Important Information |
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| व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं | |
| जाति प्रमाण- पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है । |
| स्थायी आवास प्रमाण- पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण - पत्र की वैधता निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए होती है | |
| आय प्रमाण पत्र की मान्यता निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए होती है | |
| सत्यापन के पश्चात् अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण- पत्र अवश्य लौटा दिए जायेंगे | |
| क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमीलेयर रहित प्रमाण- पत्र के आधार पर नया क्रीमीलेयर रहित प्रमाण- पत्र निर्गत किया जा सकता है | |
| क्रीमीलेयर रहित प्रमाण- पत्र बार- बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है | राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण- पत्र के साथ अण्डरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है | |

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